रेल परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों पर सख्ती

जोधपुर, 8 अगस्त। यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और धूम्रपान मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जुलाई माह के दौरान रेलवे ने 38 स्टेशनों और 231 ट्रेनों में जांच कर धूम्रपान करने वाले 269 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान कुल 5.38 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्टेशनों और ट्रेनों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में जुलाई में विभिन्न मंडलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

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जोधपुर, 8 अगस्त। यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और धूम्रपान मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जुलाई माह के दौरान रेलवे ने 38 स्टेशनों और 231 ट्रेनों में जांच कर धूम्रपान करने वाले 269 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान कुल 5.38 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्टेशनों और ट्रेनों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में जुलाई में विभिन्न मंडलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

आंकड़ों के अनुसार अजमेर मंडल में 92 व्यक्तियों से 1.84 लाख रुपए, बीकानेर मंडल में 29 व्यक्तियों से 58 हजार रुपए, जयपुर मंडल में 55 व्यक्तियों से 1.10 लाख रुपए और जोधपुर मंडल में 68 व्यक्तियों से 1.36 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक स्क्वाड ने भी 25 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार जन विश्वास अधिनियम 2026 के प्रावधानों के तहत रेल परिसर अथवा ट्रेन में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही नियमानुसार टिकट या पास जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ आसपास मौजूद यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान न करें तथा स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ यात्रा वातावरण बनाए रखने में रेलवे प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों ने यात्रियों से नियमों का पालन करने और अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुविधा का भी ध्यान रखने का आग्रह किया है।

 
 
 
 
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Author
Rajendra Harsh
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