बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 02:34 PM

ट्रेन छूटने से 5 मिनट पहले खुला राज, एसी कोच में मिली 1.03 लाख की शराब

जोधपुर। जोधपुर से हड़पसर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रेन रवाना होने से महज पांच मिनट पहले आरपीएफ ने शराब तस्करी का मामला पकड़ा। एसी कोच में सीट के नीचे छिपाकर रखे पांच बैगों की तलाशी लेने पर ब्रांडेड शराब की 97 बोतलें बरामद हुईं। शराब की कुल मात्रा 72.75 लीटर और कीमत 1 लाख 3 हजार 150 रुपए आंकी गई। आरोपी शराब को गुजरात ले जाकर बेचने की तैयारी में था। आरपीएफ ने आरोपी को पकड़कर जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। बैगों के संबंध में यात्रियों से पूछताछ की गई तो कमल किशोर सोनी (36), निवासी गुढ़ा कलां, जिला पाली ने शराब अपनी होने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि वह शराब साबरमती, गुजरात में बेचने के लिए ले जा रहा था। आरोपी के पास शराब परिवहन का वैध परमिट या लाइसेंस और रेल यात्रा का वैध टिकट भी नहीं मिला।

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जोधपुर। जोधपुर से हड़पसर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रेन रवाना होने से महज पांच मिनट पहले आरपीएफ ने शराब तस्करी का मामला पकड़ा। एसी कोच में सीट के नीचे छिपाकर रखे पांच बैगों की तलाशी लेने पर ब्रांडेड शराब की 97 बोतलें बरामद हुईं। शराब की कुल मात्रा 72.75 लीटर और कीमत 1 लाख 3 हजार 150 रुपए आंकी गई। आरोपी शराब को गुजरात ले जाकर बेचने की तैयारी में था। आरपीएफ ने आरोपी को पकड़कर जीआरपी के सुपुर्द कर दिया।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश शर्मा ने बताया कि कार्रवाई ऑपरेशन सतर्क और नशामुक्त भारत अभियान के तहत की गई। यह अभियान आरपीएफ महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा और मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देश पर चलाया जा रहा है।

ए-1 कोच में सीट नंबर 17 के नीचे मिले बैग

घटना 26 अक्टूबर की रात करीब 9.55 बजे की है। ट्रेन संख्या 20495 जोधपुर-हड़पसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रवाना होने से पहले आरपीएफ मंडल टास्क टीम गुप्त निगरानी कर रही थी। इसी दौरान सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल संजय विश्नोई और कांस्टेबल योगेंद्र व मनीष को ए-1 कोच में सीट नंबर 17 के नीचे पांच बैग रखे दिखाई दिए।

बैगों की तलाशी लेने पर 750 एमएल की 97 बोतलें मिलीं। बोतलों पर ‘सेल फॉर इन राजस्थान’ अंकित था। इससे शराब राजस्थान में बिक्री के लिए निर्धारित होने की पुष्टि हुई।

गुजरात में बेचने के लिए ले जा रहा था शराब

बैगों के संबंध में यात्रियों से पूछताछ की गई तो कमल किशोर सोनी (36), निवासी गुढ़ा कलां, जिला पाली ने शराब अपनी होने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि वह शराब साबरमती, गुजरात में बेचने के लिए ले जा रहा था। आरोपी के पास शराब परिवहन का वैध परमिट या लाइसेंस और रेल यात्रा का वैध टिकट भी नहीं मिला।

इसके बाद आरपीएफ ने जीआरपी कंट्रोल को सूचना दी। सहायक उप निरीक्षक भोमाराम प्लेटफॉर्म नंबर चार पर पहुंचे और बरामद शराब को लिखित सुपुर्दगी के तहत कब्जे में लिया। जीआरपी ने 27 अक्टूबर को राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मुकदमा संख्या 72/2026 दर्ज किया। मामले की जांच हेड कांस्टेबल मुन्नालाल कर रहे हैं।

 
 
 
 
 
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Author
Rajendra Harsh
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