भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत जोधपुर में किरायेदार व घरेलू कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य
- Posted on 27 जून 2026
- जोधपुर
- By Rajendra Harsh
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जोधपुर। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 के तहत आदेश क्रमांक 1715, दिनांक 25 जून 2026 के अनुसार पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में मकान मालिकों, संस्थानों के संचालकों और प्रतिष्ठान स्वामियों के लिए किरायेदारों एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर या संस्थान में सहायक, किरायेदार, घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को नियोजित करता है,
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