नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस का प्रभावी एक्शनधारा 107 बी.एन.एस.एस. के तहत मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति (Proceeds of Crime) के विरुद्ध कुर्की कार्यवाहीलगभग 03 करोड रुपये मुल्य की अचल सम्पति के विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की के आदेश जारीनवीन आपराधिक कानूनों के तहत केवल अपराधी ही नहीं उनकी सम्पति पर भी होगा कडा प्रहार
जोधपुर। नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी की अवैध संपत्ति पर कड़ा प्रहार किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय के आदेश पर कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश एवं पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रोशन मीणा तथा सहायक पुलिस आयुक्त छवि शर्मा के सुपरविजन में, बासनी थाना प्रभारी निरीक्षक नितिन दवे के नेतृत्व में की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी सोनाराम उर्फ कर्नल, निवासी लुणावास खारा हाल शास्त्री नगर, लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना शास्त्री नगर द्वारा उसके मकान से 666 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया था। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी के खिलाफ जोधपुर आयुक्तालय के विभिन्न थानों में मादक पदार्थों से जुड़े पांच मामले दर्ज हैं।
जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने अवैध कमाई से सूर्या नगर सांगरिया में दो मंजिला आलीशान मकान का निर्माण कराया और ग्राम पाल में तीन भूखंड खरीदे। पुलिस ने रिकॉर्ड व जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 07, जोधपुर महानगर में इस्तगासा पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए।
पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सूर्या नगर स्थित मकान और ग्राम पाल के तीनों भूखंडों को कुर्क कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर भी सख्त कार्रवाई कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ना है, ताकि भविष्य में अपराध पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
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