महिला डिब्बे में अनधिकृत यात्रा पर सख्ती 2,500 रुपये तक जुर्माना
- Posted on 28 जून 2026
- जोधपुर
- By Rajendra Harsh
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जोधपुर। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला आरक्षित डिब्बों (लेडीज कोच) में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त कर दिया है। जनविश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद अब महिला डिब्बे में बिना अनुमति यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों से मौके पर ही 2,500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा। इसके अलावा उनका टिकट या पास भी जब्त किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) हितेश यादव ने बताया कि महिला आरक्षित डिब्बों की व्यवस्था महिलाओं को सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक यात्रा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए की गई है।
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