आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई
- Posted on June 22, 2026
- जोधपुर
- By Rajendra Harsh
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जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने जिले में मदिरा दुकानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने अब तक 25 मदिरा दुकानों के विरुद्ध निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री करने के मामलों में प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि 30 दुकानों के बाहर लगे संकेतक चिह्नों (साइनेज) को हटाया गया है। जिला आबकारी अधिकारी द्वितीय भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई को मदिरा दुकानों से संबंधित मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान के बाद विभाग लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है।
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने जिले में मदिरा दुकानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने अब तक 25 मदिरा दुकानों के विरुद्ध निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री करने के मामलों में प्रकरण दर्ज किए हैं, जबकि 30 दुकानों के बाहर लगे संकेतक चिह्नों (साइनेज) को हटाया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी द्वितीय भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई को मदिरा दुकानों से संबंधित मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान के बाद विभाग लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है। न्यायालय के आदेशों के अनुरूप शाम 8 बजे के बाद शराब बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
आबकारी विभाग की टीमों ने निरीक्षण के दौरान उन दुकानों पर कार्रवाई की जहां निर्धारित समय के बाद मदिरा का विक्रय पाया गया। इसके अलावा कई दुकानों पर 8 बजे के बाद बिक्री के लिए बनाई गई छोटी खिड़कियों, इमरजेंसी विंडो अथवा दीवारों में बनाए गए छेदों को भी बंद कराया गया है। संबंधित आबकारी निरीक्षकों को इस संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से नियमों की अवहेलना न हो।
विभाग ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेशों की पालना करते हुए मदिरा दुकानों के बाहर और सड़कों पर लगाए गए संकेतक बोर्ड एवं साइनेज हटाने का भी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अब तक 30 दुकानों से ऐसे साइनेज हटाए जा चुके हैं, जो शराब विक्रय केंद्रों की ओर संकेत करते थे।
भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि शराब दुकानों पर निर्धारित समय के बाद बिक्री रोकने के लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। दोनों विभाग संयुक्त रूप से निगरानी रख रहे हैं ताकि नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कम्पोजिट मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार शराब बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक निर्धारित है। इन नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए आबकारी विभाग ने 10 विशेष गश्ती दलों का गठन किया है। ये दल नियमित रूप से मदिरा दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं और उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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