जोधपुर। दीपावली पर्व-2026 को देखते हुए जिला जोधपुर में अस्थाई पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर जिले के आवेदक निर्धारित प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ 8 अक्टूबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ने बताया कि विस्फोटक नियम, 2008 के तहत अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रपत्र एई-5 में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर की न्यायिक शाखा में जमा किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों के चार-चार प्रतियों में सेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र की चार प्रतियां, प्रस्तावित स्थल का स्वहस्ताक्षरित ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की चार प्रतियां तथा आवेदक के पहचान पत्र की चार छायाप्रतियां शामिल हैं।
प्रस्तावित स्थल के मानचित्र में आसपास स्थित व्यवसायिक परिसरों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी। अस्थाई पटाखा दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर से कम और 25 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त व्यवसायिक स्थान के स्वामित्व, किरायानामा या सहमति पत्र से संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों की चार प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। स्वामित्व से संबंधित आईडी प्रूफ की एक प्रति भी देनी होगी।
यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है तो संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी चार प्रतियों में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
आवेदक को आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाने के साथ दो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा कराने होंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदन में आवश्यक दस्तावेजों की कमी या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी। अधिकारियों ने इच्छुक आवेदकों से समय सीमा के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है।
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