आरटीई के तहत 20 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू, निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मिलेगा निशुल्क प्रवेश
जयपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से प्रारंभ होगी।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अभिभावक 20 फरवरी 2026 से 4 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों को निर्धारित पोर्टल पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र अभिभावक समयसीमा के भीतर आवेदन करें, ताकि उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।
प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन rajpsp.nic.in तथा education.rajasthan.gov.in/elementary पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
विभाग के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण का आवंटन 13 मार्च 2026 को किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण का आवंटन 27 मार्च को होगा। आवश्यकता पड़ने पर तृतीय चरण का आवंटन 13 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। प्रत्येक चरण में चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी।
आरटीई के तहत मिलने वाली यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे बेहतर शैक्षणिक वातावरण में अध्ययन कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिल सके और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने ई-मेल ddrtebknr@gmail.com एवं rajpsphelp@gmail.com के साथ हेल्पलाइन नंबर 0151-2220140 एवं 0141-2719073 भी जारी किए हैं, जिन पर संपर्क कर अभिभावक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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