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बासनी हादसे में जान गंवाने वाले तीनों कार्मिकों के परिवारों के साथ खड़ा निगम

  • Posted on 29 सितम्बर 2026
  • खास
  • By Rajendra Harsh
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जोधपुर, 28 सितंबर। बासनी क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए फायर फाइटर प्रदीप, प्रीतेश परमार और संवेदक फर्म के माध्यम से नियोजित कार्मिक सुरेंद्र के निधन पर नगर निगम ने शोक व्यक्त किया है। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में निगम और राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि हादसे में घायल सभी कार्मिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती घायलों का भी उपचार जारी है।


जोधपुर, 28 सितंबर। बासनी क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए फायर फाइटर प्रदीप, प्रीतेश परमार और संवेदक फर्म के माध्यम से नियोजित कार्मिक सुरेंद्र के निधन पर नगर निगम ने शोक व्यक्त किया है। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में निगम और राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि हादसे में घायल सभी कार्मिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती घायलों का भी उपचार जारी है।

उन्होंने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले तीनों कार्मिक नगर निगम परिवार का अभिन्न हिस्सा थे। हालांकि प्रदीप, प्रीतेश परमार और सुरेंद्र संवेदक फर्म के माध्यम से नियोजित थे, लेकिन राज्य सरकार ने नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनके परिवारों को स्थायी कर्मचारियों के समान विभिन्न स्तरों से आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

आयुक्त के अनुसार महापौर प्रसन्न चंद मेहता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस संबंध में वार्ता की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने तीनों मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार के एक आश्रित को संविदा पर नियुक्ति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्रता के अनुसार तीनों मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का दुर्घटना दावा भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं वेतन से बीमित राशि के आधार पर पीएफ एवं ईएसआई के नियमानुसार आश्रितों को आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त संबंधित संवेदक अथवा ठेकेदार की ओर से पात्रता के अनुसार प्रत्येक मृतक के परिवार को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का मृत्यु बीमा दावा भी उपलब्ध कराया जाएगा। निगम प्रशासन ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सभी देय लाभ दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

 
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