केमिकल युक्त पानी छोड़ने जा रहे टैंकर पर कार्रवाई

जोधपुर, 18 जुलाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में जोधपुर पुलिस ने पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए केमिकल युक्त अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़ने जा रहे एक टैंकर को जब्त किया है। पुलिस ने विवेक विहार थाना क्षेत्र में निगरानी के दौरान एक टैंकर आरजे 19 ईए 8127 को सीवरेज लाइन और जल स्रोत क्षेत्र में टेक्सटाइल उद्योगों का अनुपचारित केमिकल युक्त पानी छोड़ते हुए पकड़ा

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जोधपुर, 18 जुलाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में जोधपुर पुलिस ने पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए केमिकल युक्त अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल छोड़ने जा रहे एक टैंकर को जब्त किया है।

पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया और पुलिस उपायुक्त (जोधपुर पश्चिम) कमल शेखावत के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने वस्त्र (टेक्सटाइल) उद्योगों से निकलने वाले अनुपचारित प्रदूषित जल को सीवरेज लाइन, जलाशयों, जल स्रोतों और जोजरी नदी में छोड़ने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

इन्हीं निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोधपुर पश्चिम) प्रवीण कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त, वृत बोरानाडा नरेन्द्र कुमार पारीक (आरपीएस) के सुपरविजन में विवेक विहार थाना प्रभारी बलवंताराम एवं उनकी टीम ने विशेष अभियान चलाया।

पुलिस ने विवेक विहार थाना क्षेत्र में निगरानी के दौरान एक टैंकर आरजे 19 ईए 8127 को सीवरेज लाइन और जल स्रोत क्षेत्र में टेक्सटाइल उद्योगों का अनुपचारित केमिकल युक्त पानी छोड़ते हुए पकड़ा। जांच में सामने आया कि टैंकर के माध्यम से प्रदूषित जल का अवैध निस्तारण किया जा रहा था, जिससे पर्यावरण और जल स्रोतों को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका थी।

कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संबंधित टैंकर को मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 207 के तहत जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जोजरी नदी, जलाशयों और अन्य जल स्रोतों में प्रदूषित औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत निस्तारण करें। यदि कोई उद्योग या वाहन चालक अनुपचारित केमिकल युक्त पानी का अवैध रूप से निस्तारण करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं इस प्रकार की गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को दें।

 
 
 
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Author
Rajendra Harsh
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