10 साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना

जोधपुर। हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भगत की कोठी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकबजनी के दो अलग-अलग प्रकरणों में आदतन अपराधी राहुल गुर्जर को माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक प्रकरण में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय 27 जनवरी 2026 को सुनाया गया।

 


हिस्ट्रीशीटर राहुल गुर्जर को नकबजनी के दो मामलों में 10 साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना

जोधपुर। हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भगत की कोठी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकबजनी के दो अलग-अलग प्रकरणों में आदतन अपराधी राहुल गुर्जर को माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक प्रकरण में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय 27 जनवरी 2026 को सुनाया गया।

यह कार्रवाई  पुलिस आयुक्त जोधपुर  ओमप्रकाश एवं पुलिस उपायुक्त पश्चिम  विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम  रोशन मीणा (IPS) के सुपरविजन तथा सहायक पुलिस आयुक्त  छवि शर्मा के नेतृत्व में की गई। थाना भगत की कोठी के थानाधिकारी राजीव भादू (RPS) द्वारा केस ऑफिसर स्कीम के तहत प्रभावी पैरवी करवाई गई।

घटना विवरण के अनुसार, पहला मामला दिनांक 06.12.2021 का है, जिसमें परिवादी कमलेश ने घर से सोने की चेन व 50 हजार रुपये नकद चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर प्रकरण संख्या 26/2021 धारा 454, 380 भादंसं में दर्ज हुआ। दूसरा मामला दिनांक 04.08.2023 का है, जिसमें परिवादी जयसिंह मेवाड़ा की जेब से 12 हजार रुपये चोरी किए गए। इस पर प्रकरण संख्या 190/2023 धारा 457, 380 भादंसं में दर्ज किया गया।

पुलिस ने दोनों मामलों की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे दस्तयाब किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाकर समय पर चालान माननीय एसीजेएम (CBI Cases), जोधपुर महानगर के न्यायालय में पेश किया गया।

केस ऑफिसर स्कीम के तहत लोक अभियोजक के माध्यम से प्रभावी पैरवी की गई, वहीं कोर्ट पैरोकार द्वारा गवाहों व साक्ष्यों को समय पर प्रस्तुत किया गया। सहायक लोक अभियोजक आनंद व्यास एवं कोर्ट पैरोकार सुखराम की विशेष भूमिका रही। न्यायालय ने दोनों प्रकरणों में आरोपी राहुल गुर्जर (24 वर्ष) निवासी भगत की कोठी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। यह निर्णय क्षेत्र में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।

 
 
 
0
Author
Rajendra Harsh
Author
Rajendra Harsh

Write a Response