जोधपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई: स्मैक तस्कर की 1.58 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज
- Posted on 16 अक्टूबर 2026
- जोधपुर
- By Rajendra Harsh
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जोधपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोपी की करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज किया है। पुलिस थाना भोपालगढ़ में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में की गई इस कार्रवाई में बोलेरो कैंपर वाहन, 10 दुकानें, जमीन और आवासीय मकान सहित अन्य संपत्तियां शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद इन संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया। मामले के अनुसार, पुलिस थाना भोपालगढ़ में 15 अक्टूबर 2023 को प्रकरण संख्या 199/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में झालामलिया निवासी भागीरथ राम उर्फ भगाराम पुत्र कोजाराम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 73.30 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में भी एनडीपीएस एक्ट के छह प्रकरण दर्ज हैं।
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जोधपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोपी की करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज किया है। पुलिस थाना भोपालगढ़ में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में की गई इस कार्रवाई में बोलेरो कैंपर वाहन, 10 दुकानें, जमीन और आवासीय मकान सहित अन्य संपत्तियां शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद इन संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया।
पुलिस के अनुसार, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज सत्येन्द्र सिंह और जिला पुलिस अधीक्षक पंकज के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी तथा इससे अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल के सुपरविजन और वृत्ताधिकारी भोपालगढ़ गुलाबाराम के निकट पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।
मामले के अनुसार, पुलिस थाना भोपालगढ़ में 15 अक्टूबर 2023 को प्रकरण संख्या 199/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में झालामलिया निवासी भागीरथ राम उर्फ भगाराम पुत्र कोजाराम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 73.30 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में भी एनडीपीएस एक्ट के छह प्रकरण दर्ज हैं।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और उसके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी जुटाई। पुलिस का दावा है कि इन संपत्तियों को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था। इनमें बोलेरो कैंपर वाहन, अरटिया कलां गांव में करीब 0.6 हेक्टेयर जमीन और 10 दुकानें, जोधपुर शहर में एक आवासीय मकान व प्लॉट तथा झालामलिया गांव में स्थित एक आवासीय मकान शामिल हैं।
पुलिस ने वित्तीय जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 15 अक्टूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(2) के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली ने प्रस्तुत अभिलेखों और साक्ष्यों की जांच के बाद संपत्तियों को फ्रीज रखने का आदेश पारित किया।
जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ उनकी अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
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