> नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस का प्रभावी एक्शन,
- Posted on December 7, 2025
- जोधपुर
- By Rajendra Harsh
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नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस का प्रभावी एक्शन,साईबर धारा 107 बीएनएसएस के तहत अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति (Proceeds of Crime) के विरुद्ध कुर्की कार्यवाही,
गांधी नगर थाना पुलिस द्वारा उक्त वाहन की रूकवाया गया तथा तलाशी लेने पर उसमें तीन युवक सवार पाये गये। सवार युवकों के बारे में राजकॉप एप्प पर सर्च करने पर वाहन चालक युवक छैलूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 22 साल जाति राजपूत निवासी खाराबेरा भीमावतान पुलिस थाना लूणी हाल निवासी सी-11 रामेश्वर नगर पुलिस थाना भगत की कोठी जोधपुर के विरूद्ध कई प्रकरण दर्ज होना ज्ञात हुआ। वाहन सवार युवकों द्वारा नाका 16 पर कारित की गई घटना के संबंध में पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पर प्रकरण संख्या 241 दिनांक 09.08.2025 धारा 109 (1), 132, 3 (5) बीएनएस व 3 पीडीपीपी एक्ट दर्ज कर तफ्तीश गोविन्द व्यास निपु, थानाधिकारी प्रतापनगर सदर से शुरू करवाई गई।उक्त प्रकरण में गिरफ्तार मुल्जिम छैलूसिंह से मुकदमा की पूछताछव अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि छैलूसिंह आला दर्जे का साईबर अपराधीहै जिसनें साईबर अपराधो में ठगी के माध्यम से अर्जित धन से अवैध चलअचल सम्पति सृजित की है तथा जांच के दौरान मुल्जिम छैलुसिंह कीआपराधिक पृष्ठभूमि एंव आर्थिक स्थिति बाबत् गोपनीय रूप से मालूमात करनेपर ज्ञात हुआ कि छैलूसिंह के विरुद्ध भारत के विभिन्न राज्यो गुजरात,महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में कई प्रकरण दर्ज है जिसमें साईबरअपराध से सम्बन्धित भी कई मुकदमे दर्ज होने पाये गये। इस सम्बन्ध मेंउच्चाधिकारियो को अवगत करवाने पर पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पश्चिम विनीत कुमार बंसल आईपीएस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कीधारा 107 बीएनएसएस के तहत अपराध से सृजित साम्पति की जांच प्रारम्भकर आवश्यक कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया। जांच से ज्ञात हुआ किछैलूसिंह ने साईबर अपराध के माध्यम से जो धन अर्जित किया था उसे नगद,हवाला ईत्यादि के जरिये स्वयं ने प्राप्त किया तथा उस अवैध धन से एकवाहन फॉर्च्यूनर की लोन लेकर खरीद की गई, ताकि उसे वैध तरीके से लीहुई दर्शाया जा सके जिसकी कीमत लगभग 3600000/- रुपये होना पाई गई।साथ ही अपने गांव में पुश्तैनी जमीन पर एक बड़ा आलीशान मकान बनाने मेंउक्त धन का प्रयोग करना ज्ञात हुआ जिसकी जांच करने पर मकान निर्माण में अवैध रुप से अर्जित लगभग 5600000/- रुपये (छप्पन लाख रूपये) निवेशकिया जाना पाया गया। उक्त दोनो सम्पतियां अपराधी छैलूसिंह की आर्थिकस्थिति के अनुसार गैर अनुपातिक होने से उक्त के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्तकरने पर अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध धन से खरीद/निर्माण कियाजाना पाये जाने पर नियमानुसार माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीशएवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 08 जोधपुर महानगर में धारा 107 बीएनएसएस केतहत ईस्तगासा प्रस्तुत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजकगण केसहयोग से माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। माननीय न्यायालय द्वारा: प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष दोनो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए ईस्तगासा में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर जोधपुर पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सही पाते हुए ईस्तगासा में प्रश्नगत सम्पत्ति वाहन फॉर्च्यूनर तथा निर्माणाधीन आलीशान मकान को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।
नवीन आपराधिक कानून के तहत धारा 107 बीएनएसएस जांच अधिकारी को इस हेतु सशक्त बनाती है कि अपराध के अनुसंधान के दौरान यदि यह ज्ञात होता है कि किसी अपराधी ने अपराध के माध्यम से सम्पति अर्जित की है तो इस संबंध में विस्तृत जांच कर उस अपराध में कही भी अर्जित सम्पति को कुर्क करवाया जा सकता है। अतः नवीन आपराधिक कानून का उद्देश्य केवल अपराधी ही नहीं उसके द्वारा कमाई गई अवैध सम्पति पर भी सख्त कार्यवाही करना है, ताकि अपराधियों की आर्थिक रूप कमर तोड़ी जा सके। जिससे अपराधियों का हौसला पस्त हो।
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