स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जोधपुर में ड्रोन और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन पर रोक

  • Posted on 11 अगस्त 2026
  • खास
  • By Rajendra Harsh
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जोधपुर। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 को देखते हुए जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन एवं किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन और उपयोग पर रोक लगा दी है। पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 13 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण थाना क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन या किसी अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन अथवा उपयोग नहीं कर सकेगा।


जोधपुर। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 को देखते हुए जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन एवं किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन और उपयोग पर रोक लगा दी है।

पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 13 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण थाना क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन या किसी अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन अथवा उपयोग नहीं कर सकेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

पुलिस प्रशासन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन के दौरान संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से कड़ी रखी जाती है। ऐसे में ड्रोन अथवा अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के अनधिकृत संचालन से सुरक्षा संबंधी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन संचालन को नियंत्रित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य संचालक को निर्धारित अवधि के दौरान ड्रोन या किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का उपयोग करना आवश्यक है, तो उसे पहले संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति संचालन किए जाने पर इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने बताया कि निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा ड्रोन/फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन या प्रबंधन से जुड़े लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 13 अगस्त 2026 से प्रभावी होकर 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे इससे पहले निरस्त किया जाता है तो निरस्तीकरण की तारीख तक ही आदेश प्रभावी माना जाएगा।

 
 
 
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