वैध पैकेजिंग लाइसेंस नहीं मिलने पर चार प्रतिष्ठानों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
- Posted on 7 अक्टूबर 2026
- जोधपुर
- By Rajendra Harsh
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जोधपुर। उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जोधपुर जिले में विधिक मापविज्ञान विभाग का विशेष निरीक्षण अभियान जारी है। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पैकेज में रखी वस्तुओं की बिक्री और उनसे जुड़े नियमों की पालना की जांच की जा रही है। जांच के दौरान चार संस्थाओं एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास वैध पैकेजिंग लाइसेंस नहीं पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित प्रति द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही थी। नियमों की अवहेलना सामने आने पर चारों प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई और कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
जोधपुर। उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जोधपुर जिले में विधिक मापविज्ञान विभाग का विशेष निरीक्षण अभियान जारी है। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पैकेज में रखी वस्तुओं की बिक्री और उनसे जुड़े नियमों की पालना की जांच की जा रही है।
अभियान के तहत द्वितीयक मानक विधिक मापविज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर के विधिक मापविज्ञान अधिकारी रामचंद्र त्रिपाठी ने 5 और 6 अक्टूबर को अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पैकेज में रखी वस्तुओं से संबंधित दस्तावेजों और निर्धारित कानूनी प्रावधानों की जांच की।
जांच के दौरान चार संस्थाओं एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास वैध पैकेजिंग लाइसेंस नहीं पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित प्रति द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही थी। नियमों की अवहेलना सामने आने पर चारों प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई और कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में पैकेज्ड वस्तुओं की बिक्री के दौरान निर्धारित माप, पैकिंग और लेबलिंग संबंधी नियमों की पालना सुनिश्चित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुओं की मात्रा, कीमत और अन्य आवश्यक जानकारी सही रूप में उपलब्ध हो सके।
विधिक मापविज्ञान अधिकारी रामचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और बाट एवं माप संबंधी नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना वैध पैकेजिंग लाइसेंस के कारोबार करने अथवा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की इस कार्रवाई से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पैकेजिंग और माप संबंधी कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने का संदेश मिला है। आने वाले दिनों में भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किए जाने की संभावना है।
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