तत्काल टिकट बुक कराया है तो सोच-समझकर करें सफर

जोधपुर। अगर आपने ट्रेन का तत्काल टिकट बुक कराया है तो यात्रा की तैयारी सोच-समझकर करें। यात्रा का कार्यक्रम बदलने या किसी निजी कारण से कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने पर सामान्य स्थिति में किराया वापस नहीं मिलता। रेलवे ने यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने से पहले अपनी यात्रा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर तत्काल टिकट के रिफंड से जुड़े नियमों की जानकारी दी है।

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जोधपुर। अगर आपने ट्रेन का तत्काल टिकट बुक कराया है तो यात्रा की तैयारी सोच-समझकर करें। यात्रा का कार्यक्रम बदलने या किसी निजी कारण से कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द कराने पर सामान्य स्थिति में किराया वापस नहीं मिलता। रेलवे ने यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने से पहले अपनी यात्रा सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर तत्काल टिकट के रिफंड से जुड़े नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केवल यात्रा का प्लान बदलने के कारण कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड का प्रावधान नहीं है। रेलवे की वजह से यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में ही निर्धारित नियमों के तहत किराया वापस मिल सकता है।

ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर रिफंड

यदि ट्रेन अपने निर्धारित समय से तीन घंटे से अधिक देरी से चल रही है और यात्री ने यात्रा नहीं की है, तो रेलवे के नियमों के अनुसार रिफंड मिल सकता है। इसके लिए ई-टिकट यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत टीडीआर दाखिल करना पड़ सकता है। टीडीआर समय पर दाखिल करना जरूरी है।

ट्रेन रद्द या मार्ग बदलने पर भी प्रावधान

ट्रेन पूरी तरह रद्द होने की स्थिति में नियमानुसार किराया वापस किया जा सकता है। इसी तरह ट्रेन का निर्धारित मार्ग बदलने और यात्री द्वारा बदले हुए मार्ग से यात्रा नहीं करने की स्थिति में भी रिफंड का प्रावधान है।

वेटिंग तत्काल टिकट पर सामान्य नियम लागू

यदि तत्काल टिकट वेटिंग में है और चार्ट बनने तक कन्फर्म नहीं होता है, तो उस पर सामान्य रिफंड नियम लागू होंगे। निर्धारित शुल्क काटकर ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट पहले तक रिफंड लिया जा सकता है। वहीं, चार्ट बनने से पहले वेटिंग टिकट कन्फर्म हो जाता है तो उस पर कन्फर्म तत्काल टिकट के नियम लागू होंगे।

एक नजर में नियम

  • कन्फर्म तत्काल टिकट अपनी मर्जी से कैंसिल करने पर किराया वापस नहीं।
  • ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर सफर नहीं करने की स्थिति में रिफंड संभव।
  • ट्रेन रद्द होने पर नियमानुसार रिफंड।
  • मार्ग बदलने पर यात्रा नहीं करने पर रिफंड का प्रावधान।
  • वेटिंग तत्काल टिकट कन्फर्म नहीं होने पर सामान्य रिफंड नियम लागू।
  • केवल यात्रा का प्लान बदलने पर कन्फर्म तत्काल टिकट का पैसा वापस नहीं मिलेगा।
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Author
Rajendra Harsh
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