राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत रविवार दिनांक 21/12/2025 को आयोजन किया गया जिसमें बेंच संख्या 7 में  राकेश रामावत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्षता व  अशोक जोशी सदस्यता में उपभोक्ता आयोग की लोक अदालत आयोजित हुवी 

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राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता मामलों का निस्तारण, लाखों की राहत राशि प्रदान

जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार, दिनांक 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में विभिन्न बेंचों के माध्यम से लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में बेंच संख्या 7 के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग की लोक अदालत आयोजित की गई। इस बेंच की अध्यक्षता श्री राकेश रामावत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की, जबकि श्री अशोक जोशी सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। लोक अदालत के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम एवं द्वितीय से संबंधित कुल 30 प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया।

जानकारी के अनुसार, जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के कुल 23 प्रकरण लोक अदालत में रखे गए, जिनमें से 9 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। इन प्रकरणों में कुल 15,59,075 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई, जिससे संबंधित उपभोक्ताओं को त्वरित एवं प्रभावी राहत प्रदान की गई।

वहीं जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अंतर्गत 7 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 4 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 3,06,961 रुपये की अवार्ड राशि उपभोक्ताओं के पक्ष में पारित की गई। लोक अदालत के माध्यम से हुए इन निस्तारणों से उपभोक्ताओं को न्यायालयी प्रक्रिया से शीघ्र राहत मिली।

लोक अदालत के सफल आयोजन में जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम की सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती रेशम बाला एवं जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अतिरिक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी  महेंद्र आसोपा,  नरेंद्र कुमार सामरिया तथा  रघुनाथ चौधरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही विधिक सेवा से जुड़े कार्मिकों  रवीना गहलोत,  भागीरथ चौधरी,  नरेंद्र कुमार एवं  अजय प्रजापत का भी सराहनीय सहयोग रहा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को सुलभ, त्वरित एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान होने से न्यायालयों पर भार भी कम होता है। प्रशासन ने भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर जारी रखने की बात कही।

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Author
Rajendra Harsh
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