एलपीजी गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति जारी रहेगी


जोधपुर, 11 मार्च। वर्तमान में मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी तथा आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

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घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति जारी रहेगी: जिला रसद विभाग

 पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

जोधपुर, 11 मार्च। वर्तमान में मध्यपूर्व एशिया में युद्ध की परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी तथा आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

गैस बुकिंग में न्यूनतम 25 दिन का अंतराल आवश्यक
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि नवीन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिवस का अंतराल निर्धारित किया गया है। अतः उपभोक्ता निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आवश्यक संस्थानों को पूर्ववत आपूर्ति जारी
उन्होंने बताया कि व्यवसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को नियंत्रित किया गया है। हालांकि अस्पतालों, छात्रावासों, शिक्षण संस्थानों तथा मिड-डे मील जैसी आवश्यक सेवाओं को पूर्व की भांति गैस आपूर्ति जारी रहेगी, जिससे आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

जिले में गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में तीनों ऑयल कंपनियों—एचपीसीएल, बीपीसीएल एवं आईओसीएल—के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

समस्या होने पर इन नंबरों पर करें संपर्क
किसी प्रकार की समस्या होने पर उपभोक्ता जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0291-2650349 एवं 0291-2650350 अथवा राजस्थान संपर्क के टोल फ्री नंबर 181 पर संपर्क कर सकते हैं।

कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी गैस एजेंसी संचालक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग किया जाता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

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Author
Rajendra Harsh
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