माता का थान थाना पुलिस की कार्रवाई

जोधपुर, 20 मई। माता का थान थाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर साइबर ठगी से प्राप्त रकम को विभिन्न बैंक खातों में मंगवाकर आगे ट्रांसफर करने और हड़पने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 61(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

 


जोधपुर, 20 मई। माता का थान थाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर साइबर ठगी से प्राप्त रकम को विभिन्न बैंक खातों में मंगवाकर आगे ट्रांसफर करने और हड़पने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 61(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में राहुल पुत्र सेठा राम बंजारा (19) निवासी अन्नासागर मगरा पुजला, विनय पंवार पुत्र शांतिलाल कलाल (20) निवासी अशोक कॉलोनी, धर्मेंद्र चौधरी पुत्र भूराराम चौधरी (21) निवासी सीताराम नगर तथा अंकुश कुमार पुत्र मुकेश कुमार प्रजापत (19) निवासी शिवाजी नगर शामिल हैं। सभी आरोपी माता का थान थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी गिरोह के संपर्क में थे और उनके कहने पर अपने बैंक खातों का उपयोग करते थे। ठगी की रकम खातों में जमा होने के बाद आरोपी उसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते थे या स्वयं निकालकर उपयोग में लेते थे। पुलिस के अनुसार ऐसे बैंक खातों को साइबर अपराध की भाषा में “म्यूल अकाउंट” कहा जाता है, जिनका उपयोग अवैध लेनदेन के लिए किया जाता है।

मामले में माता का थान थाना पुलिस ने चार अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों का संपर्क किन साइबर ठग गिरोहों से था और अब तक कितनी रकम का लेनदेन किया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में साइबर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इसके आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है।

 
 
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Author
Rajendra Harsh
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