जयपुर/सीकर: प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में रिश्वत लेने के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी के खिलाफ सीकर की विशेष अदालत में चालान पेश किया है। मामला सोलर मीटर जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने से जुड़ा है।
एसीबी के अनुसार, परिवादी ने शिकायत दी थी कि श्रीमाधोपुर तहसील के बस्सी क्षेत्र में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंता संदीप द्विवेदी सोलर मीटर जारी करने के लिए 2500 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के आधार पर एसीबी चौकी सीकर ने 11 नवंबर 2025 को सत्यापन किया, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत मांग की पुष्टि हुई।
इसके बाद एसीबी टीम ने 12 नवंबर 2025 को कार्रवाई करते हुए आरोपी को परिवादी से 2500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में प्रकरण संख्या 300/2025 दर्ज किया गया।
मामले की आगे की जांच एसीबी चौकी झुंझुनूं द्वारा की गई। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया।
एसीबी अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद शुक्रवार को सीकर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया है। अब मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
एसीबी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी सरकारी कार्य के लिए रिश्वत की मांग होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा सके।
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