ट्रेन में अवैध चेन पुलिंग पर रेलवे सुरक्षा बल की सख्ती, 8 माह में 474 यात्री गिरफ्तार

जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रेलवे सुरक्षा बल चेन पुलिंग के विरुद्ध एक्शन मोड में है। बिना किसी वैध कारण के ट्रेन रोकने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

 

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ट्रेन में अवैध चेन पुलिंग पर रेलवे सुरक्षा बल की सख्ती, 8 माह में 474 यात्री गिरफ्तार

जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर रेलवे सुरक्षा बल चेन पुलिंग के विरुद्ध एक्शन मोड में है। बिना किसी वैध कारण के ट्रेन रोकने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।

मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त(आरपीएफ) नीतीश कुमार शर्मा के अनुसार चालू वित्त वर्ष के प्रारंभिक 8 महीनों के दौरान जोधपुर मंडल में चेन खींचकर ट्रेन रोकने के कुल 495 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 474 यात्रियों को रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत गिरफ्तार किया गया।

अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए 474 यात्रियों में से 456 मामलों में रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाया गया, जिसके तहत अब तक कुल 1 लाख 83 हजार 400 सौ रुपए की राशि वसूली जा चुकी है। शेष मामलों में कानूनी प्रक्रिया प्रगति पर है।

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि
बिना किसी ठोस और वैध कारण के चेन पुलिंग करना गैरकानूनी है। इससे न केवल ट्रेन संचालन बाधित होता है, बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेलवे ऐसे कृत्यों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाए हुए है।

डीआरएम ने यात्रियों से अपील की है कि केवल आपात स्थिति में ही चेन पुलिंग का उपयोग करें। अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी तथा इसके प्रति यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।
इस धारा के तहत है चेन खींचना अपराध

बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचना भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत एक गंभीर अपराध है। दोषियों को एक साल तक की कैद और 1 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
गड़बड़ा जाता है दूसरी ट्रेनों का परिचालन समय
रेल गाड़ियों के परिचालन समय को प्रभावित करने वाले मामलों में एक है चेन पुलिंग किया जाना। रेलवे द्वारा चेन पुलिंग की व्यवस्था विशेष/आपात स्थिति के लिए की गई है,लेकिन कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है। जिसके कारण चेन पुल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली गाड़ियां भी विलंबित / प्रभावित होने से समय और राजस्व की हानि होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।

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Author
Rajendra Harsh
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