दिनांक 13 दिसम्बर 2025 की राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशासन, पुलिस, अधिवक्ता, अभियोजन, राजस्व विभाग के अधिकारीगण के साथ जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई।"
- Posted on 10 नवम्बर 2025
- By Rajendra Harsh
- 85 Views
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयुपर के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों एवं सफलता के संबंध में श्री पूरण कुमार शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), जोधपुर जिला की अध्यक्षता में जोधपुर जिला के प्रशासन, पुलिस, अधिवक्ता, अभियोजन, राजस्व विभाग में पदस्थापित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
[10:37 pm, 10/11/2025] Rajendra: "आगामी दिनांक 13 दिसम्बर 2025 की राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशासन, पुलिस, अधिवक्ता, अभियोजन, राजस्व विभाग के अधिकारीगण के साथ जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई।"
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयुपर के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्व तैयारियों एवं सफलता के संबंध में श्री पूरण कुमार शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), जोधपुर जिला की अध्यक्षता में जोधपुर जिला के प्रशासन, पुलिस, अधिवक्ता, अभियोजन, राजस्व विभाग में पदस्थापित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
उक्त बैठक का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के सचिव डॉ. मनीष हरजाई द्वारा किया गया। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश), जोधपुर जिला श्री पूरण कुमार शर्मा द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के संबंध में जोधपुर जिला के जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल को राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।
न्यायाधीश शर्मा ने सभी अधिकारीगण को राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता से मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण के दौरान उनके निर्णयों की गुणवत्ता के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि "सबको न्याय, सुलभ न्याय।" का अर्थ है कि लोक अदालत सभी के लिए, बिना किसी भेदभाव के, आसान और सुलभ न्याय प्रदान करने का प्रयास करती है। यह नारा लोक अदालत के मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है, जो कि विवादों का समझौते के माध्यम से समाधान करना और न्याय को सभी के लिए सुलभ बनाना है।
सचिव हरजाई ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों के बाहर विवादों का सुलह-समझौते से निपटारा करना है। इसे जन अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करती है। राजीनामा योग्य शमनीय विवादों को लोक अदालतों द्वारा व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतें मुकदमे लड़ने वाले लोगों के लिए एक वरदान हैं, वे अपने विवादों को शीघ्रतापूर्वक और निःशुल्क सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा सकते हैं। लोक अदालत में मामला प्रस्तुत करने के लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा। यदि न्यायालय शुल्क पहले ही जमा कर दिया गया है, तो नियमानुसार लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर वादी को शुल्क वापस कर दिया जाएगा। लोक अदालत की मूल विशेषता प्रक्रियागत लचीलापन और विवादों की त्वरित सुनवाई है। लोक अदालत द्वारा दावों का मूल्यांकन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा इसे सिविल न्यायालय के निर्णय का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह अपील योग्य नहीं होता (कुछ स्थितियों को छोड़कर) जिससे विवादों के अंतिम रूप से निपटारे में विलम्ब नहीं होता।
[10:38 pm, 10/11/2025] Rajendra: उक्त्त बैठक में श्री पूरण कुमार शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), जोधपुर जिला, डॉ. मनीष हरजाई, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला, श्री गौरव अग्रवाल, जिला कलेक्टर जोधपुर जिला, श्री रतनाराम ठोलिया, अध्यक्ष, राजस्थान हाईकार्ट एडवोकेट एसोसियेशन जोधपुर, श्रीमती करूणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला, श्री दिनेश तिवाड़ी, उप-निदेशक अभियोजन जोधपुर, श्री भोपालसिंह लाखावत, अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, प्रशांत सिंह, अति. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला द्वारा तैयार करवाये गये पैम्पलेट-"राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत एवं नियमित लोक अदालत" का विमोचन किया गया।
Write a Response