तीन आरोपियों को सुनाई सात-सात साल की सजा।
- Posted on 6 फ़रवरी 2026
- सामान्य समाचार
- By Rajendra Harsh
- 431 Views
दिनांक 4.9.2017 को सुबह करीब 11:30 बजे पीपाड़ थाना क्षेत्र के तालाब की ढाणी के आगे परिवादी बरकत अली व उसके साथी मेउदीन के ऊपर जान के मारने की नीयत से हुए जानलेवा हमले के मामले में माननीय न्यायालय ने तीन आरोपी रमजान खां, उम्मेद अली, रहमततुला को धारा 307,323,341,326 भारतीय दण्ड संहिता में 7-7 सालो की सजा व विभिन्न धाराओं में 15,750 रुपये प्रत्येक अभियुक्त पर जुर्माना लगाया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला नेहा शर्मा ने जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को सुनाई सात-सात साल की सजा।
दिनांक 4.9.2017 को सुबह करीब 11:30 बजे पीपाड़ थाना क्षेत्र के तालाब की ढाणी के आगे परिवादी बरकत अली व उसके साथी मेउदीन के ऊपर जान के मारने की नीयत से हुए जानलेवा हमले के मामले में माननीय न्यायालय ने तीन आरोपी रमजान खां, उम्मेद अली, रहमततुला को धारा 307,323,341,326 भारतीय दण्ड संहिता में 7-7 सालो की सजा व विभिन्न धाराओं में 15,750 रुपये प्रत्येक अभियुक्त पर जुर्माना लगाया।
राज्य सरकार की और से अपर लोक अभियोजक मयंक रांकावत ने पैरवी की।
रांकावत ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में कुल 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये एवं 34 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गए।
वही परिवादी अधिवक्ता आर.के.मेहर व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमीन खान मेहर ने बताया कि परिवादी बरकत अली व मेउदीन अपने निजी कार्य से अपनी बोलेरो कैम्पर गाड़ी में सिंधीपुरा से नाथुनगर की ऒर जा रहे थे तभी पीछे से एक ट्रॉली रहित ट्रेक्टर व बोलेरो गाड़ी उनके पीछे तेज गति से आई और बोलेरो का पीछा करना शुरू कर दिया। गाड़ी बगड़की गाँव पहुंची तो गाँव के मोड़ पर सामने से एक गाड़ी आई और परिवादी की गाड़ी को रोक दिया। उन सभी के पास सरिये व कुल्हाड़ी थी। गाड़ी से नीचे उतरते ही मुल्जिमानों ने परिवादी व उसके साथी के साथ जान से मारने की नीयत से हथियारों से हमला कर दिया। जिसमे परिवादी व उसके साथी के सिर व शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आई।
Write a Response