अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई

जोधपुर। शहर में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना विवेक विहार ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डम्पर को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार किया है।

 


जोधपुर में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, डम्पर जब्त, चालक गिरफ्तार

जोधपुर। शहर में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना विवेक विहार ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक डम्पर को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस आयुक्त जोधपुर  शरत कविराज और पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम  विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम रोशन मीणा (आईपीएस) तथा सहायक पुलिस आयुक्त वृत बोरानाडा  आनन्द सिंह राजपुरोहित (आरपीएस) के सुपरविजन में पुलिस थाना विवेक विहार की टीम ने यह कार्रवाई की।

थानाधिकारी दिलीप खदाव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 10 मार्च 2026 को क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान चलाते हुए डी-मार्ट के पास नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध रूप से आ रहे एक डम्पर को रोककर जांच की गई। जांच में डम्पर में अवैध रूप से बजरी का परिवहन किया जाना पाया गया।

पुलिस ने मौके पर डम्पर संख्या RJ19 GJ 4897 को जब्त कर लिया। साथ ही डम्पर चालक दिनेश विश्नोई निवासी भीमसागर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस थाना विवेक विहार में प्रकरण संख्या 53/11.03.2026 दर्ज किया गया है। मामले में धारा 303(2) बीएनएस तथा 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक को बीएनएसएस की धारा 126 और 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डम्पर के माध्यम से बिना अनुमति अवैध बजरी का परिवहन किया जा रहा था।

पुलिस अब इस मामले में डम्पर मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बजरी का खनन कहां से किया गया और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 
 
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Author
Rajendra Harsh
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