सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मंगलवार तक उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली: कांग्रेस नेताPawan Khera को Supreme Court of Indiaसे बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खेड़ा को तत्काल राहत नहीं मिल पाई है।
मामले की सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से जमानत अवधि मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की गई थी, ताकि वे असम की सक्षम अदालत में अपनी याचिका दायर कर सकें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया।
यह पूरा विवाद Himanta Biswa Sarma की पत्नी Rinky Bhuiyan Sharma को लेकर दिए गए बयानों से जुड़ा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक से अधिक पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं, जिनकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई।
इन आरोपों के बाद रिंकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर असम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में पूछताछ के लिए पुलिस की टीम पहले दिल्ली स्थित खेड़ा के आवास भी पहुंच चुकी है।
अब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद खेड़ा को असम की संबंधित अदालत का रुख करना होगा, जहां उनके मामले पर उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सुनवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है।
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