रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई

जोधपुर, 3 जून। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने और निर्धारित समय के बाद मदिरा विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने जोधपुर में सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने रात्रि 8 बजे के बाद शराब बेचने के आरोप में पांच मदिरा दुकानों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करते हुए उनके लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि 3 जून को एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित खबर, जिसमें हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद देर रात तक शराब बिक्री होने का उल्लेख किया गया था,


जोधपुर, 3 जून। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने और निर्धारित समय के बाद मदिरा विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने जोधपुर में सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने रात्रि 8 बजे के बाद शराब बेचने के आरोप में पांच मदिरा दुकानों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करते हुए उनके लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं।

जिला आबकारी अधिकारी डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि 3 जून को एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित खबर, जिसमें हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद देर रात तक शराब बिक्री होने का उल्लेख किया गया था, के बाद विभाग ने तत्काल जांच और निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान तीन मदिरा दुकानों पर निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री की पुष्टि हुई, जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा दो अन्य कम्पोजिट मदिरा दुकानों के विरुद्ध भी नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई।

इस प्रकार कुल पांच मदिरा दुकानों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किए गए हैं। विभाग ने इन दुकानों के लाइसेंस 4 जून से 8 जून 2026 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के बाद मदिरा विक्रय को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

डॉ. राठौड़ ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई 2026 को पारित आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले में 11 विशेष निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। ये दल नियमित रूप से मदिरा दुकानों का निरीक्षण करेंगे और रात्रि 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर छोटी खिड़कियों, आपातकालीन निकास द्वारों अथवा अन्य अनधिकृत माध्यमों से शराब बिक्री की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा और नियमों का पूरी तरह पालन करें। विभाग का कहना है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भविष्य में और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

 
 
 
 
 
0
Author
Rajendra Harsh
Author
Rajendra Harsh

Write a Response