हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेके हटाने का आदेश
- Posted on 26 नवम्बर 2025
- By Rajendra Harsh
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हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेके हटाने का आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का महत्वपूर्ण आदेश
नेशनल व स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे ठेके 2 महीने में हटाने का आदेश दिया
राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शराब के ठेकों को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे संचालित हो रहे सभी शराब ठेकों को दो महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का यह निर्णय सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं में कमी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में हाईवे से 500 मीटर के दायरे में कुल 1102 शराब के ठेके संचालित हो रहे हैं। कोर्ट ने इस स्थिति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार ने म्युनिसिपल एरिया की आड़ में हाईवे को एक तरह से लिकर फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है, जो कि पूरी तरह से नियमों और जनहित के विरुद्ध है।
डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर हाईवे के आसपास शराब के ठेकों को चलने की अनुमति देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि अब इस स्थिति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार व संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि दो महीनों के भीतर सभी हाईवे-साइड ठेकों को स्थानांतरित या बंद किया जाए, और अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आबकारी विभाग और स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई है। यह फैसला हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और शराब से जुड़ी घटनाओं को नियंत्रित करने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार अब तय समय सीमा के भीतर ठेकों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी, जबकि शराब ठेके संचालकों में इस निर्णय को लेकर चिंता व्याप्त है। हाईकोर्ट का यह आदेश आने वाले दिनों में प्रदेश के शराब व्यापार और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
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